राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया छः राजनीतिक दलों को नोटिस

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भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के 6 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। ये सभी राजनीतिक दल पिछले छह सालों से निष्क्रिय चल रहे थे। जिसके बाद राज्य के 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

ये सभी वे दल हैं जिन्होंने साल 2019 के बाद अब तक छह सालों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है और नहीं इन दलों के कार्यालय का कोई सही पता है। दलों को इस नोटिस का जवाब 21 जुलाई शाम 5 बजे तक देना होगा है।

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आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड में कुल 42 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इनमें से कई दल ऐसे हैं जो पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपी) बने रहने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में उत्तराखण्ड के 6 ऐसे दलों की पहचान की गई है। जिनको नोटिस जारी किया गया हैं। इन दलों की अंतिम डीलिस्टिंग का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

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देश में राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय/राज्यीय/अमान्यता) का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस पूरे अभ्यास में राजनैतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है

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