चेक बाउंस के मामले में महिला को 6 माह की सजा

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चेक बाउंस के मामले में एक महिला को अदालत ने दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास की सजा के साथ-साथ ₹4 लाख रुपया अर्थ दंड भी लगाया है जानकारी के मुताबिक जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित आवास विकास कॉलोनी के संदीप कुमार द्वारा एक महिला के विरुद्ध वाद दर्ज किया गया था जिसमें संदीप कुमार के अधिवक्ताओं ने अदालत को अवगत कराया था कि आरोपी महिला ने परिवार से ₹200000 उधार लिए और इस राशि के भुगतान के लिए उसने एक चेक जारी कर लेकिन जब परिवादी ने उक्त चेक बैंक प्रस्तुत किया तो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी जिसके चलते चेक बाउंस हो गया इस पर संदीप कुमार द्वारा कानूनी सहायता लेते हुए न्यायालय में बाद दायर किया गया था मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोपों को सिद्ध किया अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों प्रस्तुत साक्ष्य और कानूनी प्रावधानों का गहन परीक्षण किया सभी तथ्यों के आधार पर आरोपी महिला को दोषी पाया गया उक्त महिला को 6 माह के साधारण आवास की सजा सुनाई गई है और ₹400000 अर्थ दंड के रूप अदा करने का भी आदेश दिया गया है