चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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गैर इरादतन हत्या के प्रयास के 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष कारावास की सजा

कौशाम्बी करारी थाना क्षेत्र में प्राणघातक हमले के मुकदमे की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड लगाया है थाना करारी पर वादी मोख्तार अहमद निवासी अंसारगंज द्वारा सूचना दी गयी थी कि उनके लड़के को अभियुक्तगणों द्वारा जान से मारने की घमकी देते हुये लाठी-डण्डे से मारकर बेहोस कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 207/13 धारा 308/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था जिससे सम्बन्धित 04 अभियुक्तों कमाल पुत्र निशार कुरैशी वा चांदबाबू पुत्र निशार निवासीगण अंसारगंज कस्बा व थाना करारी वा दिलसाद पुत्र महताब आलम निवासी किंग नगर थाना करारी वा अफरोज पुत्र लल्लन खान निवासी सोनारन टोला थाना करारी को दिनांक 13.01.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-02 जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष कारावास तथा 2000-2000 /- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

सुबोध केशरवानी मंझनपुर कौशाम्बी

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