इस दिन से शुरू होगी कांवड़ यात्रा,ये हैं नियम, उल्लंघन किया तो होगा बड़ा जुर्माना

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कावड़ यात्रा के दौरान इस साल भी खाद्य दुकानों पर फूड लाइसेंस और विक्रेता का नाम लिखना होगा। राज्य सरकार की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। कावड़ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं।

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सभी खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार को फूड लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। सरकार के निर्देशों का पालन करने पर दुकानदार पर लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

यात्रा मार्गो पर चलाया जाएगा अभियान

आयुक्त एफडीए डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कावड़ यात्रा मार्ग के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, प दून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। छोटे व्यापारियों में ठेले-फड़ वालों को भी फूड लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदेश करना अनिवार्य किया गया है।

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टोल फ्री नम्बर जारी

इसके साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों के साथ-साथ दुकानदारों में परोसे जा रहे हैं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर 1800180424 6 जारी किया गया है। इस वर्ष यह यात्रा 11जुलाई से शुरू होगी तथा 13 दिन तक चलेगी

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