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15 वर्ष बाद मिला इंसाफ युवक के हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद

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15 साल पहले हुई युवक की हत्या में पिता पुत्रो सहित 03 को आजीवन कारावास की सजा

51-51 हजार रुपए का कोर्ट ने लगाया अर्थदण्ड

उत्तरप्रदेश के कौशांबी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में 15 साल पहले की गई युवक की हत्या में पिता और दो पुत्रों को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है,कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 51-51 हजार रू० का अर्थदण्ड भी लगाया है,वही एक अभियुक्त पर आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की सजा और एक हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

जानकारी के अनुसार 5.12.2009 को थाना मंझनपुर पर वादी जगन्नाथ ने पुलिस को सूचना दी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा उनके लड़के राम करन की हत्या कर दी गयी। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 549/09 धारा 323/302/34 भादवि मु0अ0सं0 550/09 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।

जिससे सम्बन्धित 03 अभियुक्तों भग्गू पासी पुत्र शंकर पासी,पल्टू पासी, सोहन पासी पुत्रगण भग्गू पासी निवासी निजामपुर हण्डिया मजरा बहादुरपुर थाना मंझनपुर को 18.10.2024 को न्यायालय एडीजे प्रथम द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 51,000-51,000 /- रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त सोहन को 25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष कारावास व 2000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर सभी तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है

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